बिग ब्रेकिंग : भूपेश सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बढ़े हुए OBC आरक्षण पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर भूपेश सरकार की आशाओं पर पानी फेर दिया है । भूपेश सरकार के ओबीसी को 14 की जगह पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है । याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की संयुक्त बैंच ने फिलहाल सरकार के इस फ़ासिले पर रोक लगा दिया है | यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और उनके सहयोगियों के द्वारा दायर की गई थी |
बता दें कि हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने एक अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था, मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया है | वहीं मामले में छत्तीसगढ़ शासन के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया गया आरक्षण यथावत है, हाईकोर्ट ने केवल ओबीसी के आरक्षण में की गई 13 प्रतिशत बढोतरी पर रोक लगाई है | ओबीसी को मिलने वाला 14 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा | इस स्टे के बाद सरकार के लिए परेशानियां बढ़ गई है |